भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी एवं जलकर पर सरचार्ज माफ कर दिया है। यह फायदा केवल उन नागरिकों को होगा, जिनका विवाद चल रहा है और जो लोक अदालत में जो वन टाइम सेटेलमेंट करेंगे।
मध्यप्रदेश शासन ने विवादों में फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए कई स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के विभिन्न नगर निगम एवं नगर पालिका के साथ आम नागरिकों के विवाद के कारण रुके हुए प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर की वसूली क्या प्लान बनाया गया है। घोषित किया गया है कि जो भी नागरिक लोक अदालत में अपने विवाद का एकमुश्त निपटारा करेंगे, उन्हें सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। यह छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर मिलेगी। वन टाइम सेटलमेंट करने के बाद नागरिक चाहे तो दो किस्तों में पूरा पैसा जमा कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी टैक्स- कितने बकाया पर कितनी छूट मिलेगी
टैक्स और सरचार्ज मिलाकर ₹50000 तक के बकाया पर 100% छूट।
टैक्स और सरचार्ज मिलाकर 50000 से 100000 तक के बकाया पर 50% छूट।
टैक्स और सरचार्ज मिलाकर ₹100000 से अधिक के बकाया पर 25% छूट।
जलकर- कितने बकाया पर कितनी छूट
टैक्स और सरचार्ज मिलाकर ₹10000 तक के बकाया पर 100% छूट
टैक्स और सरचार्ज मिलाकर 10,000 से 50000 तक बकाया पर 75% की छूट।
टैक्स और सरचार्ज मिलाकर ₹50000 अधिक के बैलेंस पर 50% की छूट।