इंदौर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक कांतिलाल भूरिया और उनका बेटे एवं युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी जो खारिज हो गई है। पुलिस का कहना है कि नियमानुसार दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी।
विधायक कांतिलाल भूरिया और डॉ विक्रांत भूरिया पर क्या आरोप लगा है
भगोरिया हाट मेले के दौरान जोबट में कांग्रेस नेता पुष्पराज पटेल की शिकायत पर कांतिलाल भूरिया, डॉ विक्रांत भूरिया, दीपक भूरिया और महेश मेहडा के खिलाफ अपहरण और लूट का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में सभी ने जोबट न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अलीराजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के मामले दर्ज कराए हैं। पुलिस की विवेचना के दौरान दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस नियमानुसार गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। इधर कांतिलाल भूरिया से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की जा रही है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.