भोपाल। दुकानों पर काम करने वाले लड़कों से लेकर छोटी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों तक। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर। सरकारी विभागों से संबंधित अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और ऐसे सभी लोग जिनकी मासिक आय ₹15000 से कम है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्हें ₹3000 मासिक पेंशन दी जाएगी। भविष्य में यह रकम बढ़ाई भी जा सकती है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शहरी क्षेत्र मध्य प्रदेश
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों (प्राइवेट कर्मचारी और मजदूर) को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना में पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा है कि "आजादी के अमृत महोत्सव" में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाये। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ स्ट्रीट वेन्डर, मिड-डे-मील वर्कर, बोझा ढोने वाले, ईट भठ्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य बाधित श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी, सफाई कर्मचारी, ऑउटसोर्स संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारी/सफाई कर्मचारी या इसी तरह के अन्य व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को दिया जा सकता है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह द्वारा सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को इस संबंध में कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.