MPPSC NEWS- बाहरी उम्मीदवार मामले में हाई कोर्ट का फैसला, यहां पढ़िए- राज्य सेवा परीक्षा 2021

Bhopal Samachar
जबलपुर।
MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION की प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहरी उम्मीदवारों को शामिल होने से रोकने वाले नियम के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाए। 

MPPSC NEWS- राज्य सेवा परीक्षा 2021 की तारीख बढ़ाई जाएगी

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भारत के सभी नागरिकों को राज्य सेवा परीक्षा 2021 में शामिल होने का अवसर दिया जाए। इसके लिए एमपीपीएससी की वेबसाइट में जो भी आवश्यक सुधार की जरूरत है, किए जाएं। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ में आदेश में लिखा है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ाई जाए। उल्लेख करना अनिवार्य है कि आवेदन की लास्ट डेट 12 मार्च 2022 थी। 

MPPSC NEWS- बाहरी उम्मीदवार विवाद क्या है 

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एक शर्त निर्धारित की गई है कि केवल वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश शासन के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया हो। झारखंड के एक उम्मीदवार एडम खान ने इसे स्थानीय नागरिकों के लिए 100% आरक्षण करार देते हुए, इसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत की थी। 

MPPSC NEWS- रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य नहीं होगा 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 अथवा अन्य के लिए रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य नहीं होगा। एमपीपीएससी को रोजगार रजिस्ट्रेशन की शर्त खत्म करनी होगी। फिलहाल एमपीपीएससी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.

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