इंदौर। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आज आदेश जारी करते हुए काली मिर्च तथा हल्दी में मिलावट करने वाले एक व्यापारी कमल जैन को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं।
सुखलाल संस इंदौर के मालिक कमल जैन के खिलाफ FIR
बताया गया कि सिद्धार्थ नगर निवासी कमल जैन पिता गोकुल जैन के विरूद्ध धारा 272, 273 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। STF एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कमल जैन के पालदा स्थित फर्म सुखलाल संस में छापामार कार्यवाही की गई। प्रशासन ने दावा किया है कि मौके पर आरोपी को खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरित जाकर अवैध हल्दी पाउडर, काली मिर्च को पॉलिस प्रोसिस कर चमकदार बनाकर घटिया अमानक हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पोलिस प्रोसिस कर मानव जीवन को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य करते पकड़ा गया।
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि अपराधी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जाने पर भविष्य में अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त कृत्य का अनुशरण कर आम नागरिकों के जीवन को संकट में डालने की संभावना को देखते हुए अपराधी के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गई है। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.