नई दिल्ली। भारत के रिजर्व बैंक ने 11 मार्च 2022 को एक आदेश जारी करके पेटीएम पेमेंट बैंक में नवीन खातों को खोलने पर रोक लगा दी है। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि पेमेंट बैंक के संचालन पर रोक नहीं लगाई गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल की ओर से प्रेस रिलीज नंबर 2021-2022/1850 के अनुसार यह कार्रवाई अंडर सेक्शन 35a ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के खिलाफ की गई है। हम यहां आरबीआई द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज को जैसा का तैसा प्रकाशित कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
Action against Paytm Payments Bank Ltd under section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949
Reserve Bank of India has today, in exercise of its powers, inter alia, under section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, directed Paytm Payments Bank Ltd to stop, with immediate effect, onboarding of new customers. The bank has also been directed to appoint an IT audit firm to conduct a comprehensive System Audit of its IT system. Onboarding of new customers by Paytm Payments Bank Ltd will be subject to specific permission to be granted by RBI after lewing report of the auditors.
This action is based on certain material supervisory concerns observed in the bank.
Press Release: 2021-2022/1850
(Yogesh Dayal) Chief General Manager
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोका। pic.twitter.com/eil9H8QYkr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 11, 2022