SIC COLLEGE DHAR की DAVV से मान्यता समाप्त, अध्यक्ष सचिव के खिलाफ FIR के आदेश- DAVV NEWS

Bhopal Samachar
इंदौर
। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 9 मार्च 2022 को आदेश क्रमांक 381 के माध्यम से धार में संचालित SIC कॉलेज की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से जारी की गई मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। एक अन्य आदेश क्रमांक 380 में इस कॉलेज को संचालित करने वाले लिबरल एजुकेशनल माइनॉरिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। 

DAVV NEWS- विधायक श्रीमती मीना विक्रम वर्मा के प्रश्न पर कार्रवाई

जारी आदेश में बताया गया है कि विधानसभा सत्र 16 मार्च 2020 से 13 अप्रैल 2020 में विधायक श्रीमती मीना विक्रम वर्मा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न क्रमांक 1134 पर आश्वासन क्रमांक 110 निर्मित हुआ। प्राइवेट SIC महाविद्यालय धार द्वारा प्रस्तुत BCI का मान्यता पत्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सत्यापन हेतु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित किया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया कि उनके द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए एस आई सी कॉलेज धार की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई मान्यता निरस्त कर दी गई। 

MP NEWS- लिबरल एजुकेशनल माइनॉरिटी ट्रस्ट अध्यक्ष सचिव के खिलाफ FIR के आदेश

एक अन्य आदेश में बताया गया कि SIC महाविद्यालय धार जो लिबरल एजुकेशनल माइनॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है, की मान्यता के सत्यापन की प्रक्रिया में पाया गया कि उसके द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नकली पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसी के आधार पर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव के खिलाफ FIR के आदेश दिए गए। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!