सरकारी अधिकारी या कर्मचारी- संवेदनशील सूचना मामले में 7 साल जेल का प्रावधान - IT ACT 2000 SECTION 69

Bhopal Samachar
केंद्र सरकार या राज्य सरकार उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत विशेष परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जिन्हें शासन द्वारा कंप्यूटर अथवा इंटरनेट उपलब्ध कराया गया है। ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में यदि कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी आदेश का पालन करने से मना करता है अथवा किसी भी प्रकार की गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो ऐसे शासकीय सेवक को आईटी एक्ट के तहत 7 साल जेल का प्रावधान किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 की परिभाषा:-

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह समाधान हो जाता है कि कोई सूचना जो भारत की सम्प्रुभता, एकता, अखंडता, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा या विदेशी देशों से मित्रता संबंध या लोक व्यवस्था के हित में भड़काऊ हैं, जिससे किसी संज्ञेय अपराध होने की संभावना है। तब सरकार द्वारा प्राधिकृत कम्प्यूटर उपयोगकर्ता, मध्यवर्ती या कम्प्यूटर भारसाधक अधिकारी को निम्न आदेश दिए जा सकते हैं :-

• ऐसी सूचना को कम्प्यूटर सिस्टम में इकट्ठा करना।
• ऐसी सूचना को सार्वजनिक होने से रोकना।
• ऐसी सूचनाओं की कम्प्यूटर साधन में निगरानी करना या देख-रेख करना।
• ऐसी सूचनाओं को स्पष्टीकरण करना या अर्थ निकालना।
• कम्प्यूटर सिस्टम में ऐसी सभी सूचनाओं को एकत्रित करके save रखना।

अगर कोई कम्प्यूटर उपयोगकर्ता, मध्यवर्ती अधिकारी या भारसाधक अधिकारी उपर्युक्त निम्न आदेश का उल्लंघन करते हैं तब अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (4) के अधीन दोषी होंगे।

DEFINITION OF SECTION 69 OF THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:- 

यह अपराध किसी भी प्रकार से समझोता योग्य नहीं है, यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध हैं। अधिनियम के अनुसार अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति निरीक्षक (इंस्पेक्टर) की नीचे की पक्ति के पुलिस अधिकारी को नहीं हैं। सजा- इस अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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