भोपाल। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों से POS (पाइंट ऑफ सेल) मशीन से चालान वसूली होगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक PTRI श्री जी. जनार्दन ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मध्य POS मशीनें प्रदान करने के लिये गत दिवस MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने बताया कि इससे चालानी कार्यवाही में गति आयेगी। एक सप्ताह में 4 अन्य बैंकों के साथ भी MOU साइन होंगे।
ADG श्री जनार्दन ने बताया कि बैंकों को मशीनें प्रदान करने के लिये कार्य क्षेत्र आवंटित कर दिये हैं। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को भोपाल संभाग के 4 जिलों के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नरेट और सागर संभाग के 6 जिले आवंटित किये हैं। बैंक द्वारा 300 POS मशीनें दी जायेंगी। इसके साथ ही 4 अन्य बैंकों द्वारा भी एक सप्ताह में MOU साइन किये जाकर 1500 पीओएस मशीनें प्रदान की जायेंगी।
श्री जनार्दन ने बताया कि यूजर फ्रेण्डली पीओएस मशीनों के उपयोग के लिये जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे पुलिस कर्मी चालान वसूली का कार्य बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उल्लंघनकर्ताओं से वसूली भी त्वरित की जा सकेगी। बैंक के अधिकारी तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा एनआईसी के साथ मिलकर जिला मुख्यालयों पर पीओएस मशीन संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिये जायेंगे।
सोमवार को हुए एमओयू हस्ताक्षर में श्री अनुराग भार्गव डीजीएम, श्री विजय कटारिया एडीजी (कल्याण), श्री डी. श्रीनिवास राव एडीजी (प्रशासन), श्री अनिल कुमार एडीजी (योजना एवं प्रबंध), श्री चंचल शेखर एडीजी (एससीआरबी), श्री विवेक शर्मा आईजी (प्रशासन), श्री मनोज राय एआईजी (पीटीआरआई), श्री स्वदेश श्रीवास्तव जीएम (एनआईसी) सहित बैंक एवं पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.