BHOPAL जिपं CEO को हाईकोर्ट का नोटिस, ग्राम पंचायत सचिव के ट्रांसफर का विवाद

Bhopal Samachar
जबलपुर।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। मामला ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती मंगला वर्मा के विवादित ट्रांसफर का है। CEO ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत सचिव का अभ्यावेदन निराकृत नहीं किया बल्कि निरस्त कर दिया था।

श्रीमती मंगला वर्मा का ट्रांसफर दिनाँक 06/09/21 को कार्यालय जनपद पंचायत, फंदा से ग्राम पंचायत खजूरी सड़क किया गया था। ट्रांसफर आदेश के पालन में उनके द्वारा, ग्राम पंचायत खजूरी सड़क में उपस्थिति दे दी गई थी। उसके बाद मिथ्या शिकायत के आधार पर श्रीमती वर्मा को दिनाँक 04/2/2022 को जनपद पंचायत फंदा में संलग्न कर दिया गया एवम उनकी पंचायत का अतिरिक्त प्रभार, श्री रामफूल बैरागी, सचिव परवलिया सड़क को दे दिया गया था।

तत्पश्चात, दिनाँक 21/2/22 को अचानक श्रीमती मंगला वर्मा का ट्रांसफर ग्राम पंचायत, खजूरी सड़क से ग्राम पंचायत परवलिया सड़क कर दिया गया था। पीड़ित होकर, श्रीमति वर्मा द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली गई थी। हाईकोर्ट ने दिनाँक 16/3/22 को याचिका का निराकरण करते हुए, जिला पंचायत सीईओ को, श्रीमती वर्मा के आवेदन के निराकरण के निर्देश दिये गए थे। निराकरण की अवधि में ट्रांसफर आदेश को स्टे कर, श्रीमती वर्मा को खजूरी सड़क में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। 

दिनाँक 12/04/22 को सीईओ जिला पंचायत द्वारा कारण रहित आदेश जारी कर, श्रीमती वर्मा के अभ्यावेदन को निरस्त कर, उन्हें परवलिया सड़क मे कार्यभार ग्रहण करने हेतु, निर्देशित किया गया। 

श्रीमती मंगला वर्मा द्वारा पुनः हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली गई। उनके अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया कि कोर्ट ने श्रीमती वर्मा के आवेदन को निरस्त किया जाने को गंभीर विषय माना गया है। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि दिनाँक 6/09/21 को ट्रांसफर के पश्चात, दिनाँक 04/02/22 को मिथ्या शिकायत के आधार पर संलग्नीकरण एवम 21/2/22 को पुनः ट्रांसफर द्वेषपूर्ण एवं दंडात्मक प्रतीत होता है। 

जिला पंचायत भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा, पंचायत सचिव के ट्रांसफर निरस्तीकरण अभ्यावेदन को बिना कोई कारण का उल्लेख किये, निरस्त किया जाना गम्भीर विषय है। किसी भी कर्मचारी का दंडस्वरूप ट्रांसफर या संलग्नीकरण मान्य नही है। चूँकि ट्रांसफर कोई दंड नही है। हाईकोर्ट, जबलपुर ने अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी से सहमत होते हुए, जिला पंचायत भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से जबाब तलब करते हुए, ट्रांसफर आदेश दिनाँक 21/02/22 एवं 12/04 /22 को स्टे किया है एवं, श्रीमती मंगला वर्मा को ग्राम पंचायत खजूरी सड़क मे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचारों के लिए कृपया karmchari news पर क्लिक करें.

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