GWALIOR में NEW BUSINESS के लिए 50 लाख का लोन, 3 प्रतिशत अनुदान, MUKY-2022

Bhopal Samachar
ग्वालियर
। यदि आप किसी नए व्यापार के लिए प्लान कर रहे हैं और पर्याप्त पूंजी नहीं है तो यह आपके लिए सबसे अच्छा समय है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ₹5000000 तक का लोन, 7 साल की सरकारी गारंटी और 3% ब्याज अनुदान प्राप्त होता है। किसी भी नए बिजनेस अथवा स्टार्टअप के लिए यह सहायता राशि होती है।

Small business medium industries loan in Gwalior

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ग्वालियर की ओर से बताया गया कि जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं का लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत सर्विस सेक्टर के काम, रिटेल बिजनेस एवं कमर्शियल व्हीकल आदि के लिए लोन दिया जाता है। उद्योग केंद्र में पूरी लिस्ट मौजूद है। प्रदेश सरकार योजना के तहत युवाओं को उनका स्टार्टअप इस्टैबलिश करने के लिए बैंक को 7 साल की ऋण गारंटी देने के साथ-साथ हितग्राही को स्वीकृत ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देती है।

Mukhymantri udyam kranti Yojana loan limit

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लघु उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में स्वरोजगारमूलक इकाई स्थापित करने के लिये बैंक के माध्यम से एक लाख से लेकर 50 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इसी तरह सेवा इकाई, खुदरा व्यवसाय एवं व्यवसायिक वाहन खरीदने के लिये एक लाख रूपए से लेकर 25 लाख रूपए तक की आर्थिक मदद योजना के तहत मिलती है। 

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना- पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये कम से कम बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष हो और वार्षिक आय 12 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार युवक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत ऋण अनुदान प्राप्त करने के लिये एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://samast.mponline.gov.in के जरिए भरे जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना- आवश्यक दस्तावेज की लिस्ट

आवेदन पत्र के साथ बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची, जन्म प्रमाण-पत्र, मोबाइल फोन नम्बर से लिंक आधारकार्ड, मूलनिवासी या स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ, जिस स्थान पर इकाई स्थापित करना है उस भूमि या भवन का स्वामित्व प्रमाण, यदि किराए पर जगह ली है तो किरायानामा तथा पेनकार्ड इत्यादि दस्तावेज संलग्न करने होंगे। विस्तृत जानकारी के लिये सिटी सेंटर स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें.

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