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ग्वालियर। साफ सफाई की राजनीति और ईमानदारी की वचनबद्धता दोहराने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, वह कोर्ट केस हार गए जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस से भाजपा में आने के लिए उन्हें ₹35 करोड़ नहीं मिले हैं। दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है वह झूठा है।प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ₹35 करोड़ लेकर दल बदला था: दिग्विजय सिंह का दावा
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले मंत्री एवं विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए मिले थे। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह के दावे को झूठा बताते हुए मानहानि का केस ठोक दिया था। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज वही केस खारिज हो गया है। राजनीति में इसका दूसरा अर्थ यह है कि दिग्विजय सिंह का दावा प्रमाणित हो गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को 35 करोड रुपए मिले थे।
दिग्विजय सिंह का सामना करने कोर्ट में वकील तक खड़ा नहीं किया
मध्य प्रदेश के उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ 10 करोड रुपए की मानहानि का मामला लगाया था लेकिन जब कोर्ट में बहस की बारी आई तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह का सामना करने के लिए कोर्ट में वकील तक खड़ा नहीं किया। राजनीति में इस शिष्टाचार के कई मायने निकाले जाते हैं। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें.