HIRA SWEETS JABALPUR- नकली मावा मामले में 1 लाख का अर्थदंड

Bhopal Samachar
जबलपुर
। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी राजेश बाथम ने नकली मावा के विक्रय के एक मामले में आदेश पारित कर आगा चौक वारदाना गली स्थित हीरा स्वीट्स के वर्कशॉप के संचालक तरुण कुमार पर एक लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। आदेश में 30 दिन के भीतर ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से अर्थदंड की राशि जमा करने के निर्देश दिये गये। 

आदेश में कहा गया है कि अर्थदंड की राशि समय पर नहीं जमा किये जाने की स्थिति में उनकी अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा भू-राजस्व के बकाया के रूप में इस राशि की वसूली की जायेगी। अपर कलेक्टर न्यायालय में नकली मावा विक्रय का यह प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन माधुरी मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती मिश्रा द्वारा 25 मार्च 2021 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हीरा स्वीट्स के वर्कशॉप में मावा एवं मगज के लड्‌डू का विक्रय हेतु संग्रह पाये जाने पर इनके नमूने परीक्षण हेतु लिये गये थे। 

सेम्पल के परीक्षण में मावा से फेट की मात्रा 21.8 प्रतिशत पाई गई जबकि नियम के अनुसार फेट की मात्रा 30 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। प्रकरण में अनावेदक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी प्रदान किया गया है। न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने अपने निर्णय में कहा कि नमूना परीक्षण में मिल्क फैट की मात्रा 30 प्रतिशत से कम पाई जाना यह दर्शा रहा है कि अनावेदक नकली मावा का विक्रय कर रहा है तथा ग्राहकों के विश्वास एवं स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। 

उन्होंने प्रकरण में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने तथा अवमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करने का आरोप सिद्ध होने पर एक लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करने का आदेश दिया हैं। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें.

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