जबलपुर। कलेक्टर इलैया राजा टी ने धारा 144 लागू कर दिए। इसके तहत एक स्थान पर बिना अनुमति के 4 से अधिक नागरिक खड़े नहीं हो सकते। भीड़ नहीं लगा सकते। किसी भी प्रकार का एकत्रीकरण नहीं किया जा सकता। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा सुरक्षा दृष्टि व अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, ईद.उल.फितर, बुद्ध पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या जैसे आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है।
धारा 144 लागू होते ही जबलपुर शहर में संदिग्ध नागरिकों की धरपकड़ शुरू हो जाएगी। ऐसे लोग जो शांति भंग करने की नियत से एकत्रीकरण करेंगे या किसी भी प्रकार की भीड़ जुटाने की योजना बनाएंगे, सभी लोगों को धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जा सकेगा। जबलपुर की सीमा में प्रवेश करने वाले और जबलपुर से बाहर जाने वाले नागरिकों को पुलिस की पूछताछ प्रक्रिया से गुजरना होगा। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें.