बैतूल। उपभोक्ता फोरम के आदेश के बावजूद किसान को फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं करने पर कंजूमर फोरम ने बैंक मैनेजर को गिरफ्तारी एवं जेल दंडात्मक कार्रवाई का नोटिस जारी किया है। यदि बैंक मैनेजर ने नियमानुसार कार्यवाही नहीं की तो उनके खिलाफ दंडात्मक आदेश जारी किया जाएगा।
अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि ग्राम केसिया, तहसील शाहपुर के किसान अमरलाल गवली व ग्राम ढोलिया के किसान वसंतलाल भूता को खरीफ 2017 की फसल बीमा राशि नहीं मिली थी, जिस पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करके न्याय मांगा था। जिसमें उपभोक्ता फोरम ने किसानों के पक्ष में आदेश देते हुए अमरलाल गवली को 36 हजार रूपये व वसंतलाल भूता गवली को 59 हजार 628 रूपए की बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा तारामंडई, तह. शाहपुर को दिया था।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 में क्या होता है
बैंक के द्वारा कंजूमर फोरम के आदेश का पालन नहीं किया गया। तब किसानों के अधिवक्ता दिनेश यादव ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिया, जिस संबंध में उपभोक्ता आयोग द्वारा बैंक प्रबंधक के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।जिसमें आयोग ने बैंक प्रबंधक को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का कहा, अन्यथा बैंक प्रबंधक के खिलाफ 3 साल के कारावास की सजा और 10 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया।
यह सूचना पत्र, उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष / न्यायाधीश विपिन बिहारी शुक्ला के आदेश पर सदस्य अजय श्रीवास्तव ने जारी किया। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.