भोपाल। मध्यप्रदेश में यदि पालतू जानवर फालतू घूमते हुए मिले तो उस पशु के पालक पर ₹1000 जुर्माना लगाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान सरकार की मंत्री परिषद में कानून में संशोधन कर दिया है।
मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022
नगरीय निकायों में आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 लाया जा रहा है। अध्यादेश में किसी व्यक्ति द्वारा जान-बूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ा अथवा बांधा जाता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुँचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा।
कुत्तों के कारण मध्यप्रदेश में लाखों लोग परेशान, कई हादसे हो चुके हैं
उल्लेखनीय है कि कुत्तों के कारण मध्यप्रदेश में लाखों लोग परेशान हैं। कई हादसे हो चुके हैं। हजारों लोग देसी नस्ल के कुत्तों को शुरुआत में पालते हैं और फिर बड़ा हो जाने पर उन्हें खुला छोड़ देते हैं। इस प्रकार की आवारा कुत्ते झुंड बनाकर सड़कों पर घूमते रहते हैं और लोगों पर पर हमला करते हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.