मध्य प्रदेश में कर्जदार किसानों के खेत कुर्क किए जाएंगे- MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल।
मध्यप्रदेश में किसान पर कितना भी कर्जा हो जाए। उसका मकान कुर्क कर लेते हैं, उसे जेल भेज देते हैं लेकिन उसका खेत कुर्क नहीं किया जाता परंतु मध्य प्रदेश के कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। इसके तहत मध्यप्रदेश में कर्जदार किसानों के खेत कुर्क करके नीलाम कर दिए जाएंगे।

MP KISAN NEWS- बैंक का लोन नहीं चुकाया तो खेत को नीलाम कर दिया जाएगा

बैंकों ने इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को दे दिया है। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद किसान की बंधक बनाई गई जमीन को कुर्क कर बैंक कर्ज वसूल सकेंगे। अभी सरफेसी एक्ट के तहत बंधक घर की कुर्की के लिए बैंक रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC) जारी करती है। बैंक यह आरआरसी कलेक्टर-तहसीलदार को भेजते हैं जो कुर्की में कानूनी मदद करते हैं।

MP NEWS- मुख्यमंत्री की मंजूरी से किसानों के लिए कड़ा कानून

पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुई बैंकों की बैठक में यह एजेंडा शामिल था। बैंक और राज्य सरकार के बीच इस मसले पर अगले चरण की चर्चा जल्द हो सकती है। बैंक चाहते हैं कि सरकार अपने स्टेट रिकवरी एक्ट में जरूरी संशोधन करे, ताकि वसूली ज्यादा कारगर ढंग से हो सके।

बैंकों ने कहा- सरकार पैसा नहीं दे सकती तो कानून बना दे

राज्य स्तरीय बैंक समिति के मुताबिक कर्ज वसूली के लिए सरकार ने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) बनाई है, वो सभी बैंकों के एनपीए खरीदकर उनकी वसूली करती है। लेकिन कृषि क्षेत्र काफी बिखरा हुआ है। इसमें एक ARC से वसूली संभव नहीं। कृषि राज्य सरकार का विषय है। कोई भी कृषि लोन रिकवरी कानून बिना उसकी मर्जी के बन ही नहीं सकता। इसकी जल्द कानून में बदलाव जरूरी है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.

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