मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में शराब की दुकान को बचाने के लिए हनुमान मंदिर पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। इसका प्लॉट तैयार कर लिया गया है। आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राचीन हनुमान मंदिर के 40 मीटर की दूरी पर स्थित शराब की दुकान नहीं हटाई जाएगी। आबकारी अधिकारी ने दावा किया है कि शराब की दुकान नियम अनुसार स्थापित की गई है।
शराब की दुकान वैध, हनुमान मंदिर अवैध: आबकारी अधिकारी का दावा
नियमानुसार किसी भी मंदिर या स्कूल से कम से कम 50 मीटर की दूरी तक कोई शराब की दुकान नहीं हो सकती। शिवपुरी शहर में माधव चौक चौराहे से गुरुद्वारे के बीच एक्सिस बैंक वाली बिल्डिंग में, आईडीबीआई बैंक के पास शराब की दुकान खोली गई है। इस दुकान के मात्र 40 मीटर की दूरी पर प्राचीन हनुमान मंदिर स्थित है। आबकारी अधिकारी बीएस धाकड़ का कहना है कि पहली बात तो शराब की दुकान 50 मीटर दूर है और दूसरी बात शराब की दुकान वैध है लेकिन मंदिर अवैध है।
विवाद बढ़ा तो शराब की दुकान हटेगी या मंदिर पर बुलडोजर चलेगा?
आम जनता में असंतोष और आबकारी अधिकारी के बयान के बाद विवाद बढ़ गया है। लोग इस बात से नाराज है कि प्रशासन प्राचीन हनुमान मंदिर को अवैध बता रहा है। आबकारी अधिकारी अपने तरीके से मंदिर की परिभाषा बता रहे हैं। अब देखना यह है कि शराब की दुकान हटेगी या फिर मंदिर पर आबकारी विभाग का बुलडोजर चलेगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.