भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार किरायानामा, बैंक गारंटी और होम लोन ट्रांसफर सस्ता करने की तैयारी कर रही है। वाणिज्य कर विभाग की ओर से एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश लागू कर दिया जाएगा।
वाणिज्य कर विभाग के नए अध्यादेश से क्या फायदा होगा
बैंक गारंटी और होम लोन ट्रांसफर पर 0.25% ड्यूटी लगती है। 5000000 रुपए की प्रॉपर्टी पर 12500 रुपए अदा करने पड़ते हैं परंतु अध्यादेश के बाद मात्र ₹1000 फिक्स ड्यूटी लगेगी।
बैंक गारंटी के मामले में यदि गारंटी लेने वाला व्यक्ति और बैंक दोनों पहले की तरह रहेंगे तो मात्र ₹1000 में बैंक गारंटी का अपग्रेडेशन हो जाएगा।
किरायानामा में वर्तमान में 0.1% स्टांप ड्यूटी लगती है। परिवर्तन के बाद 1 साल से कम वाला किरायानामा मात्र ₹100 में वैधानिक माना जाएगा।
कारोबारियों के बीच होने बनने वाले लीज रेंट एग्रीमेंट में 5 साल के लिए 0.1% और इससे अधिक अवधि के लीज रेंट पर 0.5% स्टाम्प ड्यूटी लगती है। ज्यादातर मामलों में यह लीज रेंट एग्रीमेंट व्यापार और उद्यम के लिए होते हैं। इनका किराया लाखों रुपए में होता है। अब इस पर 500 रु. स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।
मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी फिलहाल छुट्टी पर हैं। इनके वापस आने के बाद ड्राफ्ट को NOC के लिए वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा। इसके बाद मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.