जबलपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक लेखा कोष व पेंशन के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में जमानती वारंट जारी किया गया है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को अगली सुनवाई के दौरान हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 13 जून को निर्धारित की गई है।
छतरपुर में असिस्टेंट सुपरिन्टेडेंट के पद पर पदस्थ घनश्याम दास अहिरवार ने पूर्व में एक याचिका दायर कर क्रमोन्नति के लाभ की रिकवरी को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज चंसोरिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि संयुक्त संचालक कोष ने आपत्ति प्रस्तुत की थी कि याचिकाकर्ता की सेवा की गणना नियुक्ति तिथि से नहीं की जाए। इसके आधार पर कलेक्टर ने वेतन निर्धारण कर वसूली निकाल दी।
हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि आपत्ति अवैधानिक थी और कलेक्टर का आदेश निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने क्रमोन्नति के लाभ एवं अन्य लाभ नियुक्ति तिथि से देने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जब कार्रवाई नहीं की गई तो अवमानना याचिका दायर की गई। मामले पर सुनवाई के दौरान अनावेदकों की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने अवमाननाकर्ता अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.