भोपाल। मध्य-प्रदेश के खरगोन में 25 से ज्यादा स्थानों पर आगजनी करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मध्यप्रदेश शासन ने उपद्रवियों द्वारा निजी और शासकीय संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली के लिए 2 सदस्यीय "क्लेम ट्रिब्यूनल" के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित यह अधिसूचना ऑफिशल वेबसाइट govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है। अधिसूचना क्रमांक एफ 1-173-2021-दो सी एक्स. राज्य शासन, दिनांक 12 अप्रैल 2022 में लिखा गया है कि, मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम, 2021 के अधीन खरगोन नगरीय क्षेत्र में दिनांक 10 अप्रैल, 2022 को आयोजित जुलूस, साम्प्रदायिक दंगों से हुई लोक तथा निजी संपत्ति को हुए नुकसान के दावों के प्रतिकर अधिनिर्णित करने के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दावा अधिकरण का गठन करता है।
दावा अधिकरण में निम्न अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किए जाते हैं: डॉ. शिवकुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (अध्यक्ष), श्री प्रभात पाराशर, सेवानिवृत्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन (सदस्य)
दावा अधिकरण का मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट, खरगोन नियत किया जाता है। दावा अधिकरण द्वारा प्रत्येक दावा आवेदन का विनिश्चय कर दावों का अधिनिर्णित कर प्रतिकर घोषित किए जाने के लिए अवधि उक्त अधिसूचना जारी होने के दिनांक से तीन माह नियत की जाती है।
खरगोन क्लेम ट्रिब्यूनल- अब क्या होगा
इस अधिसूचना के बाद खरगोन जिला कलेक्टर कार्यालय में क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा कार्यवाही शुरू की जाएगी। पुलिस FIR एवं वायरल वीडियो में जो लोग पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि वह लोग ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करेंगे तो उनकी संपत्ति कुर्क करके नीलाम की जाएगी और नीलामी से प्राप्त धन को क्षतिपूर्ति के रूप में वितरित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.