भोपाल। विधानसभा में सवाल उठाने का अधिकार विधायकों के पास सुरक्षित है। यदि विधायक नहीं चाहे तो कोई भी मुद्दा विधानसभा में नहीं उठ पाता। मध्यप्रदेश में तो विधायकों को मुद्दे उठाने का वक्त ही नहीं मिल पाता परंतु अब सचिवालय कुछ नया करने का मूड बना रहा है। आम जनता, सीधे विधानसभा में मुद्दे उठा पाएगी।
मध्यप्रदेश विधानसभा में एक याचिका समिति बनाई गई है। आम नागरिक, विधानसभा में समिति के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत कर पाएंगे। मामले की सुनवाई होगी। विधानसभा द्वारा संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगे जाएंगे और याचिका का निराकरण किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 208 में राज्यों की विधानसभाओं को नियम और कार्य प्रक्रिया से संबंधी व्यवस्था तय करने के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 194 में विधानसभा की समितियों को विशेषाधिकार दिए गए हैं।
विधानसभा की 10 में से दो अहम समितियों, लोक लेखा समिति को जनता से भी वित्तीय गड़बड़ियों के प्रमाणित आवेदन आने पर उनका निराकरण करने का अधिकार है। इसके साथ ही याचिका समिति जिला और शासन स्तर पर समस्याओं का निराकरण न होने पर आम जनता की शिकायतों का निराकरण कर सकेंगी। समिति को वे अधिकार हैं, जो सदन को होते हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.