जबलपुर। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर डॉ आनंद राय की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज हुई FIR को रद्द करने की मांग की थी। यह FIR मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम द्वारा दर्ज करवाई गई है।
डॉ आनंद राय विरुद्ध लक्ष्मण सिंह मरकाम मामला
मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के मामले में डॉ आनंद राय ने अपने विचार और सरकार पर आरोप सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने पुलिस को बताया कि डॉ आनंद राय पिछले कुछ समय से उनकी शासन के प्रति ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने डॉ आनंद राय के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया था।
डॉ आनंद राय की याचिका का हाई कोर्ट में क्या हुआ
डॉ आनंद राय ने दर्ज हुई FIR को रद्द करवाने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद डिसीजन दिया कि पहली नजर में केस बनता है। इस मामले में गंभीरता से जांच की जरूरत है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर आनंद राय को स्वतंत्रता दी है कि वह अपनी जमानत के लिए या फिर मामले को खारिज करवाने के लिए अलग से याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.