MPPSC 2020 का रिजल्ट भी रिवाइज होगा, उम्मीदवारों को आयोग के स्टेटमेंट का इंतजार - TODAY NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्यसेवा परीक्षा 2019 में आरक्षण के नियमों को असंवैधानिक बताते हुए, रिजल्ट रिवाइज करने के आदेश दिए हैं। यहां ध्यान देना जरूरी है कि राज्य सेवा परीक्षा 2020 के रिजल्ट भी उसी नियम के आधार पर जारी किए गए हैं। अतः एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट भी रिवाइज होगा। 

MPPSC 2020 MAIN EXAM NEWS- दोनों परीक्षाओं के नियम एक ही है

एमपीपीएससी के एक उम्मीदवार सुनील सिंह ने भोपाल समाचार डॉट कॉम को ई-मेल के माध्यम से बताया कि MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION द्वारा जिन नियमों के तहत राज्य सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित किए थे, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी उसी नियम के तहत घोषित किया गया है। मतलब साफ है कि एक ही नियम के तहत राज्यसेवा परीक्षा 2019 और 2020 के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं।

MPPSC UPDATE NEWS- आयोग के ऑफिशल स्टेटमेंट का इंतजार

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2020, दिनांक 24 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही है। हाई कोर्ट के डिसीजन से लेकर आज तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। लाखों उम्मीदवार कंफ्यूज है। यदि हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किए गए नियम के अनुसार मुख्य परीक्षा का आयोजन हो गया तो फिर मामला कोर्ट में चला जाएगा और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा की 2019 वाली परीक्षा के साथ हो रहा है। अति आवश्यक हो जाता है कि एमपीपीएससी इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.

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