जबलपुर। MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 एवं मुख्य परीक्षा 2019 के रिजल्ट को निरस्त कर दिया है। आदेशित किया गया है कि पुराने नियमों के अनुसार रिजल्ट तैयार किया जाए।
MPPSC 2019- Madhya Pradesh high court decision
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ 60 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट ने दिनांक 17 फरवरी 2020 को संशोधित किए गए नियम को असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को आदेशित किया है कि वह पुराने नियमों के अनुसार रिजल्ट तैयार करें।
MPPSC 2019- new reservation rules dispute
अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि सरकार ने जिन असंवैधानिक नियमों को वापस लेने की बात हाईकोर्ट के सामने कही थी. उन्हीं नियमों के तहत परिणाम जारी कर दिए हैं। यह नियम पूरी तरह से असंवैधानिक है क्योंकि इस नियम के तहत अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को शामिल ना करने का प्रावधान है। इस नियम को सरकार ने भी असंवैधानिक पाया था लेकिन इसके बावजूद इन्हीं नियमों के तहत परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर 2021 को जारी कर दिए हैं।
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