इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से यह तो स्पष्ट हो गया कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 एवं मुख्य परीक्षा 2019 के रिजल्ट निरस्त कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुराने नियमों के अनुसार दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। आइए जानते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब क्या होगा।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अब तक इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। स्वाभाविक है वह हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे और उसके बाद पालन करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। क्योंकि हाईकोर्ट ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का रिजल्ट निरस्त कर दिया है। इसलिए माना जा रहा है कि एमपीपीएससी को 17 फरवरी 2020 के संशोधन से पूर्व वाले नियमों के आधार पर रिजल्ट जारी करना होगा।
यदि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट फिर से जारी किया गया तो मुख्य परीक्षा का आयोजन फिर से करना पड़ेगा। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद की सारी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। करना अनिवार्य है कि एमपीपीएससी 2019 के तहत मध्य प्रदेश शासन के लिए 587 प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया जाना था। इसमें SDM और DSP जैसे महत्वपूर्ण पर भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.