श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश। अध्ययनरत CWSN (दिव्यांग बच्चों) के लिए वर्तमान में एक भी विशेष शिक्षक नहीं है। अतः श्रीमान शासन स्तर पर उचित निर्णय लेकर मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता में भारतीय पुनर्वास परिषद के पत्रांक F.NO.7-128/ 2021 दिनांक 12 मई 2021 के अनुसार विशेष शिक्षक वर्ग 1, विशेष शिक्षक वर्ग 2 और विशेष शिक्षक वर्ग 3 पदनाम कैडर को जोड़ा जाए, ताकि इन दिव्यांग(CWSN) बच्चों को समावेशी शिक्षा का लाभ मिल सके।
वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा 2.0 लागू की गई है और इसमें सरकारी स्कूलों में समावेशी और खुशहाल वातावरण बनाने पर जोर दिया गया है, अतः श्रीमान (RCI) आरसीआई एक्ट 1992 एवं वर्तमान लागू दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 के अनुरूप दिव्यांग छात्रों के हित में मध्य प्रदेश के प्रत्येक स्कूलों हेतु उक्त पद सामान्य शिक्षक के पदों के समान यथा संविदा शिक्षक वर्ग 1 और संविदा शिक्षक वर्ग 2 और संविदा शिक्षक वर्ग 3 की सेवा शर्तों के अनुरूप ही भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली की पात्रता एवं योग्यता शर्तों के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिए गए दिशा निर्देश अनुसार हमारा ज्ञापन सक्षम अधिकारी को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। ऐसा मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त E-mail द्वारा अवगत करवाया गया हैं।
अतः श्रीमान दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए शासन स्तर पर विशेष शिक्षक वर्ग 1 , विशेष शिक्षक वर्ग 2 , विशेष शिक्षक वर्ग 3 पदनाम कैडर तैयार कर प्रस्ताव तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखकर राज्यपाल महोदय से अनुमोदित करवा कर स्कूल शिक्षा विभाग में क्रियान्वित करवाने की कृपा करें।
ताकि मध्यप्रदेश में वास्तव में दिव्यांग छात्र छात्राओं को स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके , अतः श्रीमान स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से विशेष शिक्षक वर्ग 1 ,विशेष शिक्षक वर्ग 2 और विशेष शिक्षक वर्ग 3 का पदनाम कैडर का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय को भिजवाने की कृपा करें । इससे राज्यपाल के अनुमोदन के बाद मध्यप्रदेश राजपत्र में विशेष शिक्षक वर्ग 1 , विशेष शिक्षक वर्ग 2 और विशेष शिक्षक वर्ग 3 की क्रियान्वित और प्रकाशन किया जा सके , साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में एक और कदम हम आगे निकल सके क्योंकि अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस क्षेत्र में पहले ही हम से आगे निकल चुके हैं।
अतः श्रीमान (CWSN) दिव्यांग छात्रों के हित में यह कार्य अवश्य करें ताकि आज संचार प्रौद्योगिकी और सूचना के युग में इन दिव्यांग छात्रों को समावेशी शिक्षा शासन के नियम कानून के अनुरूप मिल सके और इनका शिक्षा का अधिकार सुरक्षित रह सके। दिव्यांग छात्रों के साथ ही विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित और आरसीआई एक्ट में पंजीकृत बेरोजगार विशेष शिक्षकों को इसका समुचित लाभ मिल सके।
इस हेतु दिव्यांगों के लिए किए जा रहे इस पुनीत कार्य के लिए मध्य प्रदेश के विशेष शिक्षक आपका तहे दिल से इस हेतु आभारी रहेंगे अतः श्रीमान स्कूल शिक्षा विभाग में दिव्यांगों के क्षेत्र में इस विशेष आवश्यकता को देखते हुए कार्य करने की कृपा करें। ताकि मध्य प्रदेश के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा , साक्षरता और विशेष शिक्षक मानवीय संसाधन के रूप में सदा के लिए उपलब्ध रहें। अतः श्रीमान इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने की कृपा करें। धन्यवाद, ✒ मध्यप्रदेश विशेष शिक्षक।
अस्वीकरण: खुला-खत एक ओपन प्लेटफार्म है। यहां मध्य प्रदेश के सभी जागरूक नागरिक सरकारी नीतियों की समीक्षा करते हैं। सुझाव देते हैं एवं समस्याओं की जानकारी देते हैं। पत्र लेखक के विचार उसके निजी होते हैं। इससे पूर्व प्रकाशित हुए खुले खत पढ़ने के लिए कृपया Khula Khat पर क्लिक करें. यदि आपके पास भी है कुछ ऐसा जो मध्य प्रदेश के हित में हो, तो कृपया लिख भेजिए हमारा ई-पता है:- editorbhopalsamachar@gmail.com