जबलपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कोहेफिजा में संचालित गोल बाग मैरिज गार्डन बंद रहेगा। संचालक अकबर हसन खान को नगर निगम ने लाइसेंस नहीं दिया और हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। मैरिज गार्डन की जमीन पर किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती।
न्यायमूर्ति शील नागू व न्यायमूर्ति एमएस भट्टी की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई की थी। गुलबाग मैरिज गार्डन के संचालक अकबर हसन खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उन्होंने कोहेफिजा खानूगांव, भोपाल में गुलबाग मैरिज गार्डन संचालन के लिए भोपाल नगर निगम को लायसेंस के लिए आवेदन दिया।
अधिवक्ता मोहम्मद आदिल उस्मानी ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बताया कि निगम ने याचिकाकर्ता को यह लायसेंस देने के पूर्व 30 दिसम्बर 2021 को कुछ वैधानिक औपचारिकताएं व शर्तें पूरी करने के लिए आदेश जारी किया। इसी आदेश को याचिका में चुनौती दी गई।
भोपाल नगर निगम की ओर से न्यायालय में बताया गया कि याचिकाकर्ता के गुलबाग मैरिज गार्डन में संचालित गतिविधियों को अवैध व जनहित के खिलाफ बताते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह अभी लम्बित है। 4 मई 2022 को इस याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधियों के संचालन पर रोक लगा दी थी।