भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के संदर्भ में आपत्तिजनक बयान के मामले में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया गया था। शनिवार 30 अप्रैल 2022 को इस केस का फैसला आ गया। अजय सिंह राहुल दोषी पाए गए। कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई।
मामला सन 2013 विधानसभा चुनाव से पहले का है। 9 मई 2013 को सागर में जनक्रांति जनसभा और 4 जून 2013 को खरगौन में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह को नोट गिनने की मशीन कहा था। 10 अक्टूबर 2013 को अजय सिंह के खिलाफ भोपाल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। 25 जुलाई 2016 को अजय सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय किए।
शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने 20 सितंबर 2017 को अदालत में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराए थे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हुई और शनिवार दिनांक 30 अप्रैल 2022 को जिला न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया। अजय सिंह राहुल को अपराधी पाया गया और मुख्यमंत्री की पत्नी की मानहानि के मामले में कोर्ट का कामकाज खत्म होने तक खड़े रहने की सजा सुनाई गई। अजय सिंह राहुल ने सजा स्वीकार की। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.