भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी के कलेक्टर कार्यालय द्वारा पंचायत चुनाव आरक्षण के लिए सूचना जारी की गई है। बताया गया है कि जनपद पंचायत बांदा के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड एवं सरपंच पद हेतु आरक्षण की कार्रवाई दिनांक 25 मई 2022 को की जाएगी।
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13, 17 एवं 129ड मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 एवं नियम 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि जनपद पंचायत फंदा जिला भोपाल की समस्त ग्राम पंचायतों के वार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना हैं।
आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही दिनांक 25 मई 2022 (दिन बुधवार) समय 11:00 बजे पूर्वान्ह से स्थान कार्यालय जनपद पंचायत फंदा के सभागार में संपादित की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय की ओर से बताया गया है कि इस सूचना के बाद किसी भी संबंधित को व्यक्तिगत रुप से सूचना नहीं दी जाएगी। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित रहें।