BHOPAL NEWS- राधेश्याम जुलानिया का बंगला विवाद, कोर्ट का नोटिस जारी

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित ब्यूरोक्रेट्स में से एक राधेश्याम जुलानिया (पूर्व आईएएस) के निजी बंगले के मामले में भोपाल कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। कोर्ट ने 23 जून 2022 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है।

राधेश्याम जुलानिया के बारे में कहा जाता था कि वह ईमानदार अफसर है इसलिए किसी से नहीं डरते। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने भोपाल के टाइगर मूवमेंट क्षेत्र के बरखेड़ी खुर्द गांव में जो बंगला बनाया है वह अवैध है एवं उसके निर्माण के लिए नगर निगम से पर्याप्त बिल्डिंग परमिशन नहीं ली गई है। आरोप है कि 10000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर 600 स्क्वायर फीट के निर्माण की अनुमति ली गई और 6000 स्क्वायर फिट का निर्माण किया गया।

पत्रकार रविंद्र जैन ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307-5 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। भोपाल जिला न्यायालय में अपर जिला न्यायाधीश द्वारा नोटिस जारी करके जुलानिया को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। सुनवाई की तारीख 23 जून 2022 घोषित की गई है। यह बंगला श्रीमती अनीता जुलानिया के नाम से है इसलिए नोटिस भी उन्हीं के नाम से जारी हुआ है। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें।

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