भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नवनियुक्त शिक्षकों की पदस्थापना के दौरान विवाद के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के हस्ताक्षर से दिनांक 19 मई 2022 को जारी पत्र क्रमांक 978 में लिखा है कि मार्च एवं अप्रैल 2022 में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति आदेश जारी किये गये है। यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जिलों द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात् एक सत्र में दो डिग्री अर्जित होने के आधार पर पदभार ग्रहण करने से रोका गया था।
ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के परिपत्र क्र. / यू.सी.आर/सी/134/नियो/ 2022 / 777-778, दिनांक 19.04.2022 के अनुसार प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर पात्र पाये जाने पर जारी नियुक्ति आदेश के अनुक्रम में पदस्थापना वाली शाला में ग्रीष्मावकाश के उपरान्त दिनांक 10.06.2022 से 15.06.2022 के मध्य कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करायें।
यदि अभ्यर्थी उल्लेखित परिपत्र अनुसार पात्रता धारित नहीं करते हैं, तो संचालनालय को पूर्ण वस्तुस्थिति से तत्काल अवगत करायें।