राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता बढ़ा दी गई है। इसके लिए परिपत्र क्रमांक:-एफ 110/आ.क.व / डीडीबीसी / सान्याअवि/19/28046 जयपुर दिनांक 06/05/2022 जारी किया गया है।
डा. समित शर्मा शासन सचिव क्या साक्षर से जारी परिपत्र में लिखा है कि राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त) के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत किये जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14278 दिनांक 12.03.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62865 दिनांक 22.10.2019 जारी किया गया।
उक्त परिपत्रों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष Income & Asset Certificate जारी करवाना पड़ता है जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं।
राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संबंधित प्राधिकारियों के लिये यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.