भारत में राजद्रोह की FIR पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी, कैदियों को जमानत - Hindi national news

Bhopal Samachar
नई दिल्ली।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह के मामले दर्ज करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक जारी रहेगा। इसी के साथ केंद्र सरकार को कानून की समीक्षा करने की अनुमति दे दी है। 

राजद्रोह के मामले में निचली अदालत से जमानत के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि यदि किसी के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है तो वह निचली अदालत में राहत की मांग करें। जो लोग राजद्रोह के मामले में जेल में बंद है वह निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल करें। 

जितने भी मामले विचाराधीन है, उनकी कार्रवाई स्थगित कर दी जाए। राजद्रोह के किसी भी मामले में फैसला ना सुनाया जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई के लिए सभी पक्षियों को बुलवाया है। भारत के महत्वपूर्ण समाचारों के लिए कृपया Hindi national news पर क्लिक करें.

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