नई दिल्ली। भारत के उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह के मामले दर्ज करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक जारी रहेगा। इसी के साथ केंद्र सरकार को कानून की समीक्षा करने की अनुमति दे दी है।
राजद्रोह के मामले में निचली अदालत से जमानत के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि यदि किसी के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है तो वह निचली अदालत में राहत की मांग करें। जो लोग राजद्रोह के मामले में जेल में बंद है वह निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल करें।
जितने भी मामले विचाराधीन है, उनकी कार्रवाई स्थगित कर दी जाए। राजद्रोह के किसी भी मामले में फैसला ना सुनाया जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई के लिए सभी पक्षियों को बुलवाया है। भारत के महत्वपूर्ण समाचारों के लिए कृपया Hindi national news पर क्लिक करें.
राजद्रोह पर SC का आदेश-
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) May 11, 2022
* केंद्र को कानून की समीक्षा की अनुमति
* फिलहाल नए केस दर्ज न हों
* किसी पर केस दर्ज हो तो निचली अदालत से राहत की मांग करे
* लंबित मामलों में अभी कार्रवाई रुकी रहे
* जेल में बंद लोग निचली अदालत में ज़मानत याचिका दाखिल करें
* जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई