ग्वालियर। कोई शासकीय सेवक यदि छुट्टी के लिए कलेक्ट्रेट में चक्कर लगाता मिला तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अपर कलेक्टर श्री एचबी शर्मा ने इस आशय का आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख भी जवाबदेह होंगे। अपर कलेक्टर श्री शर्मा ने नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान शासकीय सेवकों की छुट्टी मंजूर करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है।
आदेश में स्पष्ट किया है कि अति आवश्यक होने पर शासकीय सेवक अवकाश का आवेदन अपने कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे। कार्यालय प्रमुख अधीनस्थ शासकीय सेवक के आवेदन का परीक्षण कर अनुशंसा सहित नोटशीट अपर कलेक्टर श्री एच बी शर्मा को भेजेंगे। कार्यालय प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ शासकीय सेवक छुट्टी के लिए सीधे ही कलेक्ट्रेट के अनावश्यक चक्कर लगाकर चुनाव के काम में बाधक न बनें।
ज्ञात हो प्रस्तावित नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को ध्यान में रखकर जिले में पदस्थ शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही प्रसूति एवं अन्य चिकित्सकीय अवकाशों को छोडकर सभी तरह के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री आशीष तिवारी ने विशेष परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के अवकाश का अनुमोदन के लिए अपर कलेक्टर श्री एच बी शर्मा को अधिकृत किया है।