JABALPUR NEWS - 2016 से पहले की अवैध कालोनियों वैध होंगी, तरूण भनोत को आपत्ति

NEWS ROOM
जबलपुर।
पूर्व वित्तमंत्री एवं जबलपुर पश्चिम से विधायक श्री तरूण भनोत ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाये है कि  उनके क्षेत्र में शासन की उदासीनता और लापरवाही के कारण दो दर्जन से अधिक अनाधिकृत कालोनियां विकसित हो चुकी है। कालोनाईजर द्वारा शासन के नियमों को ताक पर रख कर कालोनियों को विकसित किया गया। इन कालोनी में पेयजल, सड़क-नाली, बिजली के स्थाई कनेक्शन नहीं  है। 

तरूण भानोत ने अनाधिकृत कालोनियों को लेकर पिछले दिनों नगरीय प्रशासन मंत्री को पत्र लिखा था। जिस पर संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल द्वारा लिखित में यह जानकारी दी गई है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 दिसंबर 2016 के पूर्व अस्तित्व में आई अनाधिकृत एवं अवैध कालोनियों को नियम 24 के प्रावधानों के तहत वैध किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा विधायक श्री भनोत को प्रेषित पत्र में यह जानकारी दी गई है कि जिन अवैध कालोनियों में 70 प्रतिशत आबादी निम्न आय वर्ग के है, उनसे योजना के विकास शुल्क का 20 प्रतिशत और 80 प्रतिशत निकाय द्वारा वहन किया जावेगा। अन्य कालोनियों के निवासियों से 50 प्रतिशत विकास शुल्क लिया जायेगा और शेष 50 प्रतिशत निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। संचालनालय द्वारा विकास शुल्क जमा करने के संबंध में यह भी जानकारी दी गई है कि इसके अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख विनिश्चित कर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा, तथा विकास शुल्क अधिक्तम 5 वर्षो की किश्तों में जमा किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा, जिस राशि का उपयोग संबंधित कालोनियों के विकास पर ही खर्च किया जा सकेगा।

संचालनालय के इस आदेश पर विधायक श्री भनोत ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि अनाधिकृत कालोनियों के रहवासियों द्वारा विकास के नाम पर कॉलोनाइजर्स द्वारा पूर्व में ही मोटी रकम वसूली जा चुकी है, किंतु शासन की उदासीनता और लापरवाही के कारण इन रहवासियों को कॉलोनाईजस द्वारा ठगने का काम किया गया है, और अब पुनः शासन द्वारा इन रहवासियों से विकास शुल्क की वसूली किया जाना इन पर दोहरी मार है। उन्होंने शासन से मांग की है कि अनाधिकृत कालोनियों को वैध करने और प्रारंभिक रूप से मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के साथ ही समुचित विकास कार्य शासन द्वारा अपने स्तर पर किया जाना चाहिए। श्री भनोत ने बताया कि संचालनालय द्वारा जारी इस आदेश की पुनः समीक्षा हेतु संबंधित मंत्रालय से आग्रह करेंगे ताकि अवैध कालोनियों के रहवासियों को राहत प्रदान किया जा सके। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!