JABALPUR NEWS- मैथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों के खिलाफ EOW में FIR दर्ज

Bhopal Samachar
जबलपुर।
EOW (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर) ने मैथोडिस्ट चर्च के डिस्ट्रिक सुपरीडेंटेंड सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने 2004 व 2005 में नजूल की जमीन के लीज नवीनीकरण का आदेश कराने के बावजूद भू-भाटक नहीं जमा किया। लगभग 7.61 करोड़ रुपए की शासकीय देनदारी निकाली गई है।

शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई थी

एसपी ईओडब्ल्यू देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि सिविल स्टेशन की नजूल की भूमि के लीज नवीनीकरण का पैसा नहीं जमा कराने को लेकर पूर्व में शिकायत मिली थी। मामले की जांच निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी ने की थी। शिकायत में नजूल प्लाट नंबर 4, 5, 8/1 सिविल स्टेशन की नजूल भूमि पर शासन की ड्यूटी की चोरी करने और भू-भाटक प्रीमियम न जमा कर शासन को करोड़ों की नुकसान का दावा किया गया था।

2005 में लीज का नवीनीकरण किया गया

शिकायत जांच में मिला कि मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सेक्रेटरी के द्वारा वर्ष 2004 में ब्लॉक नंबर 4, प्लाट नंबर 5 रकबा 0.9866 एकड़ की नजूल की भूमि की लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था। जमीन का भू-भाटक जमा करने की शर्त पर 19 जनवरी 2005 को तहसीलदार की अनुशंसा पर कलेक्टर ने लीज नवीनीकरण का आदेश जारी किया था।

पौने तीन एकड़ जमीन का मामला

इसी तरह ब्लॉक नंबर 4 और प्लाट नंबर 8/1 की 2.9838 एकड़ नजूल की भूमि का लीज नवीनीकरण का आवेदन पेश करने पर रांझी तहसीलदार की अनुशंसा पर कलेक्टर ने 13 दिसंबर 2004 को भू-भाटक जमा करने पर लीज नवीनीकरण के आदेश जारी किए थे।

बावजूद भू-भाटक की प्रीमियम राशि जमा नहीं गई। मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के पदाधिकारियों के द्वारा नजूल की भूमि का पट्‌टों का पंजीयन और साथ ही भू-भाटक की राशि 7 करोड़ 62 लाख 16 हजार 432 रुपए की शासन को क्षति पहुंचाई है।

इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज

ईओडब्ल्यू ने आज पांचों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों में तत्कालीन डिस्ट्रिक सुपरीडेंटेंड मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया रेव जॉन आरए साइमन, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मनीष गीडियन, विशप मैथोडिस्ट चर्च एमए डेनियल, ले लीडर रविकुमार प्रसाद और ट्रेजरार चर्च इन इंडिया रीजनल कान्फ्रेंस एरिकनाथ को आरोपी बनाया गया है। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें.
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