जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर राम कुमार स्वर्णकार और जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर घनश्याम सोनी को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। याचिका दृष्टिबाधित दिव्यांग महिला शिक्षक की ओर से प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की तारीख 27 जून निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ता महिला शिक्षक जबलपुर के कुंडम हायर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी विषय पढ़ातीं हैं, उनकी ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता पूर्णत: यानी सौ प्रतिशत दृष्टिबाधित दिव्यांग है। बालाघाट उसका गृह जिला है। विभाग को गृह जिले में पदस्थापना के लिए तीन बार आवेदन दिया कि बालाघाट में तीन स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षक के खाली पद पर उसे भेज दो।
इस मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व में उक्त अधिकारियों को निर्णय लेने कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कल्याणकारी राज्य में अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह लोगों की समस्या को समझें और उनका निराकरण करें, फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया। महिला शिक्षक को गृह जिला बालाघाट में पदस्थ नहीं किया गया। आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.