ग्वालियर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री एवं पूर्व विधायकों ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में कोई गवाह सबूत पेश नहीं किया। यहां तक कि खुद भी उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने केस खारिज कर दिया।
दिग्विजय सिंह और सिंधिया समर्थकों के बीच विवाद क्या था
कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सभी समर्थक विधायकों को दल बदल के लिए 35-35 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी बयान के बाद विशेष न्यायालय में महेंद्र सिसौदिया, रक्षा सिरोनिया और मुन्ना लाल गोयल द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का क्रिमिनल दावा प्रस्तुत किया गया था।
मानहानि के मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया की किरकिरी
कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि की याचिका प्रस्तुत करने के बाद सिंधिया समर्थक नेताओं में से किसी ने भी कोर्ट में गवाह और सबूत पेश नहीं किए। यहां तक कि खुद भी उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार उन्होंने दिग्विजय सिंह के सामने हार मान ली। कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया और दिग्विजय सिंह को निर्दोष घोषित किया गया। इस निर्णय के साथ ही दिग्विजय सिंह के उस बयान को प्रमाणित माना जा रहा है जिसमें उन्होंने सभी विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की थी। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें.