भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रखी है। दरअसल सरकार महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में मिलने वाली 2% की छूट बढ़कर 4% होने जा रही है। यह छूट सिर्फ नगर निगम में रजिस्ट्री कराने पर ही मिलेगी। इसके लिए सरकार नगर निगम सीमा शुल्क को 3% से घटाकर 1% करेगी। पंजीयन विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेज दिया है।
सरकार इसे अध्यादेश के जरिए लागू कर सकती है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 2 लाख रुपए तक की बचत होगी। पंजीयन विभाग के सूत्रों ने बताया कि 2% की छूट से सरकार को सालाना 740 से 840 करोड़ रु. का घाटा होगा। अभी शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन विभाग 12.5% स्टाम्प ड्यूटी लेता है। गांव में ये ड्यूटी 9.5% है। साल 2020-21 के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रॉपर्टी में 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी थी। तभी से महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर 10.5% की स्टाम्प ड्यूटी लग रही है।
राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में पिछले साल से 2 फीसदी की छूट की घोषणा के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। पिछले साल सरकार ने 6 अप्रैल 2021 को इसके आदेश जारी कर महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर दो फीसदी छूट जारी कर दी थी। ये छूट पंजीयन शुल्क को 3 से घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया था। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.