भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई। सभी कलेक्टरों ने धारा 144 लगा दी। इसके कारण आने वाले सभी शादी समारोह पर भी आचार संहिता लागू हो गई। जो उल्लंघन करेगा उसे थाने बुला लिया जाएगा। धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी और न्यायालय से जमानत के बाद ही विदाई हो पाएगी।
मध्यप्रदेश में बारात एवं शादियों पर चुनाव आचार संहिता का असर
- बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकते यानी बारात निकालने की अनुमति लेनी होगी।
- आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- हर्ष फायर तो दूर की बात यदि हथियार दिखाई भी दिया तो कार्रवाई होगी।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध है, डीजे नहीं बजा सकते।
- चुनाव के प्रत्याशी एवं परिवारजन शादी समारोह में आ सकते हैं परंतु बैनर पोस्टर से प्रचार नहीं कर सकते।
- बाहर से आने वाले मेहमानों की सूचना स्थानीय पुलिस थाना अथवा कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी।
- यदि दूसरे राज्य से कोई वाहन आ रहा है तो इसकी सूचना भी पहले से देनी होगी।
- 50,000 रुपए से अधिक का नगद लेनदेन नहीं कर सकते।
कृपया ध्यान दें कि चुनाव आचार संहिता केवल उसी क्षेत्र में प्रभावशाली होती है जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में आचार संहिता प्रभावशाली नहीं है। यहां शादी समारोह के लिए किसी प्रकार की विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कोई बारात शहर से गांव में जा रही है तो गांव में प्रवेश करते ही नियम लागू हो जाएंगे।