रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के सख्त निर्देशों के बावजूद विभाग के कर्मचारी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे है। शहर में स्थित बेशकीमती जमीन के मामले में बिना आदेश खाता-खसरा में नाम परिवर्तन पर तत्कालीन शहर पटवारी तेजवीर सिंह चौधरी को निलंबित किया गया है।
दरअसल तहसीलदार रतलाम शहर के एक आदेश में रतलाम की भूमि सर्वे क्रमांक 108/3 रकबा 0.600 हेक्टेयर का बंटाकन प्रस्ताव पटवारी रतलाम शहर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त भूमि न्यायालय के आदेश के अऩुसार शंकर मंदिर के नाम पर दर्ज किया गया था। लेकिन 2012-13 के क्म्प्युटर खसरे में बिना किसी आदेश के वापस निजी दर्शा दिया गया।
जिसकी जानकारी तत्कालीन पटवारी रतलाम शहर तेजवीर चौधरी द्वारा अपने बंटाकन फर्द में प्रस्तुत नहीं की गई। इस मामले में तत्कालीन पटवारी द्वारा जानबुझकर तथ्य छुपाया जाना एवं शासकिय हित को बाधित करना मानते हुए तत्कालीन शहर पटवारी को निलंबित कर भू-अभिलेख कार्यालय अटैच किया गया है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.