जबलपुर। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कलेक्टर छिंदवाड़ा, भू-अर्जन अधिकारी, मप्र पॉवर ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मेसर्स अडानी पेंच पावर लिमिटेड भोपाल के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला छिंदवाड़ा के पावर प्लांट का है।
जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकलपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत हिवरखेड़ी की सरपंच संतोषी बाई, ग्राम पंचायत थानवरी ठेका के सरपंच गोपाल उइके, ग्राम पंचायत धनगवानी पिपरिया की सरपंच नीमवती चंद्रा व ग्राम पंचायत धनौर की सरपंच उर्वशी वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केसी घिल्डियाल व अधिवक्ता एमआर वर्मा ने पक्ष रखा।
अडानी पेंच पावर लिमिटेड भोपाल- 32 साल में काम शुरू नहीं हुआ
उन्होंने दलील दी कि राज्य शासन ने 1987-88 में थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए करीब 750 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी। राज्य शासन ने 2009 में अडानी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था। इसके बाद आज तक पावर प्लांट के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अधिग्रहण की शर्त के तहत ग्रामीणों का पुनर्वास और परिवार के एक सदस्य को नौकरी का प्रविधान था।
उक्त ग्राम पंचायतों ने सभी उच्चाधिकारियों को सैकड़ों बार अभ्यावेदन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.