भोपाल। ओबीसी आरक्षण के लफड़े में फंसी मध्य प्रदेश की चुनाव प्रक्रिया चौराहे पर लगी बत्ती की तरह कभी लाल कभी हरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश के बाद कहा था कि सबसे पहले शहर, फिर गांव में मतदान कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले के बाद बता रहे हैं कि पहले गांव में और फिर शहर में वोटिंग कराई जाएगी।
मध्य प्रदेश चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए SOP जारी
मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार की तरफ से आरक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। दिनांक 25 मई तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए SOP जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की छूट दी है। जिस निकाय में SC-ST की जनसंख्या कम होगी वहां OBC आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए सभी वर्गों में 50% आरक्षण लागू रहेगा।
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनाव का प्लान बदल गया है। अब पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे और उसके बाद नगर पालिका एवं नगर निगम के चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही अधिसूचना लागू कर दी जाएगी। पहले कोई भी चुनाव कराया जाए आचार संहिता मई महीने के अंतिम सप्ताह में हर हाल में लागू हो जाएगी।