भोपाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग को आदेशित किया गया है कि वह आज दिनांक से 15 दिन के भीतर पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे और पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे।
बिना OBC आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव
मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के आधार पर 35% आरक्षण का दावा सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। अप पंचायत चुनाव में केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग वालों की सभी सीटें सामान्य हो जाएंगी।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि एक बार पुनः शिवराज सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष सही से नहीं रख पाई ,सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव करवाने के आदेश जारी कर दिए। शिवराज सिंह सरकार चाहती ही नहीं है ओबीसी को उनका हक मिले , इसलिए अपना पक्ष कमजोर रखती है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.