भोपाल। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करते हुए सभी सीटों को सामान्य घोषित कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान पुनर्विचार याचिका बना रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर दिया है। स्पष्ट कर दिया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज हो भी गई तब भी ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा।
OBC को सरकार नहीं दे पाई तो पार्टी आरक्षण देगी: वीडी शर्मा ने कहा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में रोजगार और निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण विदेश यात्रा को ओबीसी आरक्षण समस्या के समाधान के लिए निरस्त कर दिया है। हम इसके लिए बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव से लेकर अन्य सभी चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% या इससे अधिक आरक्षण देगी।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान का अर्थ यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई तब भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। यदि इसी प्रकार का आरक्षण कमलनाथ अपनी कांग्रेस पार्टी में लागू कर दें तो किसी भी प्रकार के सरकारी आदेश की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.