Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए शुद्धि पत्र जारी किया है। इसके तहत हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और उम्मीदवारों को आवेदन के लिए एक बार फिर मौका दिया गया है।
MPPSC NEWS- मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर से जारी शुद्धि पत्र के अनुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021, हाईकोर्ट के डिसीजन के अनुपालन में परीक्षा में शामिल होने के लिए रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को आवेदन के समय रोजगार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी परंतु इंटरव्यू के समय रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित किया गया है कि सभी प्रकार के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा फिर से प्रारंभ की जा रही है जो दिनांक 28 मई 2022 से 6 जून 2022 तक निर्धारित की गई है। आवेदन में संशोधन की सुविधा भी उपरोक्त 10 दिवस की अवधि के भीतर ही रहेगी।