मोटरसाइकिल पर दूसरी सवारी के लिए नए नियम पढ़िए- MV Act 1988

Bhopal Samachar
मोटरसाइकिल यानी दो पहिया वाहन, बनाने वाली कंपनियां सीट की लंबाई 800 mm के आस पास रखती हैं जिसमें 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं परंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि 3 व्यक्तियों को दो पहिया वाहन पर बैठने का अधिकार मिल जाता है। मोटरसाइकिल पर दूसरी सवारी के लिए नियम बहुत कड़े हो गए हैं। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़िए, 

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194(ग) की परिभाषा 

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 128 मोटर साइकिल अर्थात दो पहिए वाले वाहन के लिए नियम बताती है। धारा 128 की उपधारा 2 के अनुसार केंद्र सरकार पीछे बैठने वाले सवारी की सुरक्षा के लिए नियम बना सकती है। 

अगर कोई व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 का उल्लंघन करता है अर्थात स्वयं के अतिरिक्त एक से अधिक सवारी को बिना सुरक्षा के बिठाता हैं तब ऐसे चालक पर एक हजार रुपए जुर्माना एवं साथ में तीन माह की अवधि के लिए लाइसेंस रद्द या जब्त किया जा सकता है।

पिछली सीट के दोनों तरफ ग्रैब रेल्स अनिवार्य

दिसंबर 2020 में बनाए गए नए नियम के अनुसार मोटरसाइकिल की पिछली सीट के दोनों तरफ ग्रैब रेल्स (हैंड होल्ड) लगाना अनिवार्य होगा ताकि पीछे बैठने वाले यात्री का बैलेंस बना रहे। अचानक ब्रेक लगने या फिर किसी भी प्रकार का झटका लगने पर उसका संतुलन ना बिगड़े। यदि किसी बाइक में ग्रैब रेल्स नहीं है, तो उसकी सीट कितनी भी लंबी क्यों ना हो। दूसरी सवारी नहीं मिटा सकता।

बाइक में डिग्गी लगी है तो सवारी नहीं बिठा सकते

BIKE में ज्यादा से ज्यादा सामान रखने के लिए जितना ज्यादा संभव हो सकता था उतनी बड़ी डिग्गी लगाई जाती थी। अध्ययन में पाया गया कि बड़े कंटेनर के कारण एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सरकार ने निर्धारित किया कि कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि ये कंटेनर अगर बाइक की पिछली सीट के भी पीछे की तरफ लगा है तब तो पिछली सीट में सवारी बैठ सकती है, और अगर पिछली सीट के साइड में इसे लगाया जाएगा तब इसमें सवारी बैठाने की इजाजत नहीं मिलेगी। 

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