ठेकेदार सड़क की मरम्मत नहीं करे और दुर्घटना हो जाए, तब उस पर क्या कार्यवाही होगी, जानिए MV act, 1988

Bhopal Samachar
सड़क का निर्माण किसी भी ठेकेदार द्वारा किया जाता है एवं निर्माण विभाग द्वारा एक परिसीमा तय की जाती है की सड़क की अगर खराबी होती है तब उसकी जबाबदारी होती है की तय सीमा के अंदर सड़क की मरमत समय पर करेगा, तब ठेकेदार की संविदा शर्त का समय समाप्त हो जाता है। 

तब प्राधिकृत अधिकारी जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार नियुक्त करती है उसे सड़क की मरमत, डिजाइन, चिन्हों आदि मापदंड का ध्यान रखना चाहिए जिससे की किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। लेकिन अगर किसी खराब सड़क के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या घोर उपहति (50%से अधिक निःशक्तता) हो जाए तब ऐसे में किस पर कार्यवाही होगी जानिए।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 198 (क) की परिभाषा

जो कोई प्राधिकारी, संविदाकार(ठेकेदार),या रिसीवर(ग्राही) सड़क डिजाइन, सनिर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव के मानकों (मापदंडों) का अनुपालन करेगा जो नियम केंद्रीय सरकार द्वारा वैध हैं,उनकी जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण अगर किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या घोर उपहति के कारण निःशक्त हो जाता है तब प्राधिकारी, ठेकेदार(संविदा शर्त की सीमा के अंदर) या रिसीवर पर एक लाख रुपए जुर्माना एवं उसका जो भी संदाय(भुगतान) आर्थिक क्लेम(दावा) होगा गठित निधि में किया जाएगा। 

नोट:- संदाय का भुगतान अधिनियम की धारा 164 एवं 164(ख) के नियमों केअधीन किया जाएगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!