किस प्रकार के वाहनों का रजिस्ट्रेशन कोई अधिकारी नहीं कर सकता, जानिए MV Act,1988

Bhopal Samachar
केंद्र सरकार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-110 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। केंद्र सरकार निम्न विषयों पर नियम बना सकती है:- वाहनों के द्वारा ले जाने वाले भार की लंबाई, चौड़ाई ऊँचाई पर, टायरों के आकार पर, ब्रेक और स्टीयरिंग गियर पर, सुरक्षा कांच के प्रयोग पर, संकेतन चिन्हों पर, गति नियंत्रण पर, 

धुंए वाले यानों पर, यानों की ध्वनि प्रदूषण पर, सुरक्षा पट्टी पर, मानव जीवन के लिए खतरनाक वाहन पर, आदि के लिए नियम केंद्र सरकार बनाती है। कोई भी अधिकारी अधिनियम की धारा 62(क) के अनुसार धारा 110 के अंतर्गत बनाए नियम का उल्लंघन करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा।

दण्ड का प्रावधान:- अगर कोई अधिकारी धारा 110 के अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर एवं धारा 62 (क) का पालन नहीं करते हुए रजिस्ट्रेशन करेगा उसको अधिकारी को अधिनियम की धारा 182 (ख) के अंतर्गत अधिकतम दस हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!